उत्तरप्रदेशराज्य

ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ मामला: रमजान में वजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग, 14 अप्रैल को SC में सुनवाई

 बनारस
 
  बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रमजान के दौरान मस्जिद आने वाले नमाजियों को हो रही परेशानियों की दुहाई देते हुए वजू और शौचालय की व्यवस्था कराने की मांग की है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के 14 अप्रैल को सुनवाई करने की उम्मीद है।

मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी

 सुबह अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी वाराणसी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। अहमदी ने कहा कि रमजान चल रहे हैं मस्जिद में वजू और शौचालय की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण वहां आने वाले नमाजियों को काफी परेशानी हो रही है। कोर्ट 14 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करेगा।

 

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की सुरक्षा

दाखिल अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के 17 मई 2022 और 20 मई 2022 के अंतरिम आदेश का हवाला दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया था और साथ ही कहा था कि इससे मुस्लिमों के मस्जिद जाने और नमाज पढ़ने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

 

क्या कहा गया अर्जी में

सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के आदेश में यह भी कहा था कि डिस्टि्रक मजिस्ट्रेट धार्मिक रीतीरिवाज और वजू की व्यवस्था कराएंगे। अर्जी में कहा गया है कि कोर्ट के आदेश पर जहां शिवलिंग मिला है जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा मानता है, वहां का क्षेत्र सील है। उसके साथ लगा हुआ शौचालय भी सील है। अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के 20 मई 2022 के आदेश के मुताबिक वजू और शौचालय की व्यवस्था कराने की मांग की गई है।

मामला 21 अप्रैल को सुनवाई पर लगा

पिछले साल 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग और उसके आसपास की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अपना आदेश अगले आदेश तक बढ़ा दिया था। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी का सर्वे कराए जाने और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है जो कि अभी लंबित है और वह मामला 21 अप्रैल को सुनवाई पर लगा है।

देवी देवताओं का मंदिर होने का दावा

इस बीच हिन्दू पक्ष ने भी एक अर्जी दाखिल कर ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े सारे वाराणसी की अदालत में लंबित दीवानी वाद (मुकदमे) एक साथ संलग्न करने की मांग की है सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर भी 21 अप्रैल को सुनवाई की मंजूरी दी थी। हिन्दू पक्ष ने वाराणसी की अदालत में मूल वाद दाखिल कर ज्ञानवापी मस्जिद में श्रंगार गौरी, गणेश जी व अन्य देवी देवताओं का मंदिर होने का दावा किया है इसी मामले में वाराणसी की अदालत के आदेश पर एडवोकेट कमिश्रनर ने सर्वे किया था और सर्वे के दौरान परिसर में शिवलिंग मिला था जिसे कोर्ट ने सुरक्षित रखने का आदेश दे रखा है।

Pradesh 24 News
       
   

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button