दिल्ली उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की, अब 22 अप्रैल को सुनवाई
नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण का अनुरोध किया है। ईडी ने कोर्ट से कहा कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं। वहीं केजरीवाल की ओर से पहले ही साफ किया गया है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सबकुछ कर रही है।
वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने कठोर कार्रवाई न किए जाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने आशंका व्यक्त की दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गिरफ्तार कर सकता है।
ईडी ने कोर्ट को बताया कि वो किन सबूतों के चलते पूछताछ के लिए बुला रही है. साथ ही एजेंसी ने वो सबूत जज को दे दिए फिर जज वो तथ्य लेकर अपने चैम्बर में चले गए। दरअसल, ईडी ने कोर्ट से कहा था कि वो तथ्य सिर्फ कोर्ट देखे, केजरीवाल के वकील को न दिखाए जाएं। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी. कोर्ट ने कहा कि ईडी के समन सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।