बना पुनर्गठन आयोग, बदलेंगी संभाग, जिले और तहसीलों की सीमाएं
भोपाल
मध्यप्रदेश में संभाग, जिला, उपखंड, तहसील एवं जनपद, विकासखंड सहित तमाम प्रशासनिक इकाइयों का परिसीमन एवं युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। इस कार्यवाही को अंजाम देने राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के गठन की स्वीकृति दे दी है।
मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जन अपेक्षाओं के आधार पर और अधिक जनोन्मुखी एवं सुलभ प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देंश्य से वर्तमान संभाग, जिला , तहसील एवं जनपद विकासखंड प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन के संबंध में अनुशंसाए करेगा। भविष्य में नवीन प्रशासनिक इकाईयों के गठन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों के संबंध में अनुश्ांसाए करेगा। प्रशासनिक इकाईयों की पद संरचना एवं उनके आकार एवं कार्यो के अनुपात में पदों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक इकाईयों की पदीय संरचना के युक्तियुक्तकरण की अनुशंसा भी आयोग करेगा। प्रशासनिक इकाईयों के पुर्नगठन हेतु संबंधित संभाग, जिले का भ्रमण कर सुझाव प्राप्त करेगा और प्रशासनिक इकाईयों की दक्षता बढ़ाने के लिए अन्य अनुशंसाएं करेगा।
मुख्यालय भोपाल में, अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होंगे
मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का मुख्यालय भोपाल में होगा। आयोग एक वर्ष के लिए बनाया गय है जरुरत के मुताबिक इसकी अवधि बढ़ाई जा सकेगी। आयोग में तीन सदस्य होंगे इनमें से एक आयोग का अध्यक्ष होगा। आयोग के अध्यक्ष के पद पर पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव योग्यता रखने वाले व्यक्ति की तैनाती होगी। अध्यक्ष को राज्य सरकार के प्रमुख सचिव के समकक्ष वेतनमान और उस पर समय-समय पर महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। इसमें से उन्हें प्राप्त पेंशन घटाई जाएगी। केन्द्र या राज्य शासन में बीस वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके तथा राज्य सरकार में सचिव या उसके समकक्ष स्तर से सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को सदस्य बनाया जाएगा। सदस्य को राज्य सरकार के सचिव के समकक्ष वेतनमान और उस पर देय महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते दिए जांएगे। उसमें से पेंशन घटाई जाएगी।
गाड़ी बंगला, फोन सहित अन्य सुविधाएं
प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का प्रशासकीय विभाग राजस्व विभाग तथा विभागाध्यक्ष एवं बजट कंट्रोलिंग अधिकारी प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश होंगे। कार्यालय की साज सज्जा और अन्य भुगतान कार्य प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी करेंगे। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को सभी भत्ते और सुविधाएं जैसे आवास, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, अवकाश, चिकित्सीय उपचार सुविधा, दूरभाष कार्यालय एवं निवास पर इंटरनेट सुविधा सहित जिसमें मोबाइल फोन भी शामिल रहेगा। वान सुविधा उसी स्तर की मिलेगी जैसी उन्हें सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होती रही है।
अध्यक्ष और सदस्यों की मदद के लिए अमला
आयोग में सचिव प्रशासनिक अधिकारी का एक पद होगा इसमें सचिव, अपर सचिव स्तर से सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की तैनाती की जाएगी। उसे राज्य सरकार के सचिव को देय वेतनमान और भत्ते देय होंगे। इसमें से पेंशन घटाई जाएगी बाकी सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा संयुक्त संचालक वित्त, लेखाधिकारी की तैनाती प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय के लेखाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देकर की जाएगी। पांच सदस्यीय सलाहकार, तकनीकी टीम की नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से आयोग करेगा। ध्यक्ष और सदस्य एवं सचिव हेतु निज सहायक, स्टेनोग्राफर सहित कुल चार पद पर संविदा या आउटसोर्स से आयोग नियुक्त करेगा। लेखापाल के एक पद पर सेवानिवृत्त अधिकारी की संविदा नियुक्ति की जाएगी। कार्यालय सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटर के पांच पद संविदा अथवा आउटसोर्स से भरे जाएंगे। भृत्य के पांच पद आउटसोर्स से नियुक्त किए जाएंगे।