देश

ट्रांसजेंडर शख्स को अदालत ने तीन महीने की बच्ची से रेप और हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई

नई दिल्ली
ट्रांसजेंडर शख्स को अदालत ने तीन महीने की बच्ची से रेप और हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है। यह देश का पहला मामला है, जब किसी ट्रांसजेंडर को फांसी की सजा मिली है। मुंबई की सेशन कोर्ट के जज अदिति कदम ने यह फैसला सुनाया है। जज अदिति कदम ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'उम्रकैद नियम है और मौत की सजा अपवाद है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में यह सजा मिलती है। यह अपराध ऐसा ही है। इस मामले में जिस तरह से अमानवीयता और बर्बरता दिखाई गई, उससे यह दुर्लभ केस बन जाता है।'

24 साल के ट्रांसजेंडर पर नवजात बच्ची की किडनैपिंग, रेप और हत्या का केस चल रहा था। उसने मुंबई के कफे परेड इलाके में 2021 में इस वीभत्स घटना को अंजाम दिया था। ट्रांसजेंडर शख्स को अदालत ने जब सजा सुनाई तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह चुपचाप खड़ा रहा। वहीं घटना का शिकार हुई नवजात बच्ची के माता-पिता और परिवार के अन्य लोग फैसले के बाद अदालत पहुंचे। बच्ची के पिता ने कहा कि इस मामले में अदालत में तेजी से कार्यवाही आगे बढ़ी। हम इस फैसले से संतुष्ट है।

जांच के मुताबिक बच्ची के जन्म के बाद ट्रांजसेंडर परिवार के पास गिफ्ट की मांग करते हुए पहुंचा था, जैसा कि आम रिवाज है। हालांकि परिवार ने उसे कोई शगुन देने से इनकार कर दिया। इस मौके पर परिवार के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था। इससे वह परिवार से चिढ़ने लगा था। एक दिन जब परिवार के लोग सो रहे थे, तब वह चोरी से घर में घुस आया। वह बच्ची को उठा लाया और उसका रेप किया। फिर उसकी हत्या कर दी और पास की एक नहर में फेंक दिया। पॉक्सो कोर्ट की जज ने कहा कि यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर था।

उन्होंने कहा कि यह ऐसा अपराध जिसने किसी भी बच्ची के माता-पिता को सदमे में डाल दिया। दोषी के दिमाग में किस हद तक जहर भरा था और उसकी क्या मानसिकता रही होगी, यह भी समझ से परे है। जज ने कहा कि यह मामला मौत की सजा के लिए उपयुक्त है। फैसले में जज ने कहा कि दोषी ने पहले से ही इस तरह के घृणित अपराध की योजना बना रखी थी। फिर उसे कुत्सित तरीके से अंजाम दिया गया। इस मामले में बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि अदालत ने इस मामले के एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया है।

 

Pradesh 24 News
       
   

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button