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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय से एक बड़ा झटका लगा, मानहानि केस में याचिका खारिज

रांची
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय से शुक्रवार को एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा द्वारा साल 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में आपराधिक कार्यवाही को खत्म करने की मांग की गई थी।

इस मामले में याचिका 21 फरवरी को न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की पीठ ने खारिज कर दी थी, लेकिन आदेश शुक्रवार को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा के एक वकील विनोद साहू ने कहा, 'यह आदेश राहुल गांधी के खिलाफ उनकी अनियंत्रित जुबान के लिए आपराधिक कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त करता है।' वकील विनोद साहू ने बताया, 'राहुल गांधी ने दो आदेशों को चुनौती दी थी- एक न्यायिक आयुक्त और दूसरा एमपी एमएलए अदालत द्वारा दिया गया था। दोनों में उन्हें समन जारी किया गया था। राहुल गांधी ने दिसंबर 2018 में याचिका दायर की थी। निचली अदालतों द्वारा पारित आदेश को वैध पाते हुए अब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।'

दरअसल, 18 मार्च 2018 को एआईसीसी के सत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि 'इस देश के लोग सत्ता के नशे में धुत भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने वाले नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि भाजपा किस लिए बनी है।' कांग्रेस नेता ने आगे कहा था कि 'वे (भाजपा के लोग) हत्या के आरोपी व्यक्ति को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर लेंगे लेकिन कांग्रेस पार्टी में इसे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा।'

वहीं, मानहानि केस में याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी के वकील कौशिक सर्खेल ने कहा कि वे संबंधित लोगों के साथ बैठक के बाद जल्द ही मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तय करेंगे। गौरतलब है कि मोदी सरनेम मामले में सूरत की एक अदालत ने पिछले साल राहुल गांधी को सजा सुनाई थी। कांग्रेस नेता को फैसले के बाद अपनी सांसदी गंवानी पड़ी थी। लेकिन बाद में सबसे बड़े कोर्ट ने उनके सजा पर रोक लगा दी जिससे उनकी सदस्यता फिर से बहाल हो गई। ऐसे में अब झारखंड हाईकोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है।

 

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