भोपालमध्यप्रदेश

नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े रोकने जारी हुए नए नियम

 भोपाल

प्रदेश में एक-दो कमरों के किराए के भवनों और एक ही अस्पताल से चल रहे कई नर्सिंग कॉलेजों की अनियमितता पर रोक लग सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने नर्सिंग संस्थानों के लिए पूर्व में जारी सारे नियमों को निरस्त करते हुए नये नियम बना दिए है।
मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2024 में कई नये प्रावधान किए गए है। ये नये नियम पूरे प्रदेश में संचालित होंने वाले नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे।

नर्सिंग से जुड़े विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित कर प्रशिक्षणार्थियों से हर साल लाखों-करोड़ों की वसूली करने वाले ये नर्सिंग संस्थान अब नियम कायदे से चलेंगे।  किराए के भवन में भी एक से अधिक नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। छात्रावास का संचालन किराए के भवन में किया जा सकेगा। लेकिन इसकी जानकारी सार्वजनिक करना होगा।  नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान के पास सारे मापदंड पूरे करने वाला स्वयं के स्वामित्व का चिकित्सालय होना चाहिए। निजी चिकित्सालय की सम्बद्धता के लिए भी नियम तय कर दिए गए है। दो सौ बिस्तर तक की क्षमता वाले निजी अस्पताल से केवल एक नर्सिंग कॉलेज अनुबंधित रह सकेगा। दो सौ बिस्तर से अधिक क्षमता के निजी चिकित्सालय से केवल दो नर्सिंग संस्थान अनुबंध कर सकेंगे।

इन्हें वरीयता
जिन नर्सिंग संस्थानों के पास स्वयं के स्वामित्व का सौ बिस्तरों का अस्पताल होगा उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।  दूसरी वरीयता निजी अस्पताल से सम्बद्धता पर दी जाएगी। स्नातकोत्तर से स्नातक पाठयक्रम संचालन पर भी वरीयता दी जाएगी।

900 से 1350 वर्गफीट जगह जरुरी
अकादमी भवन के लिए साठ से सौ सीटों के नर्सिंग कॉलेज के लिए लेक्चर हाल, कम्प्यूटर लेब, कामन कक्ष, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लेब, फंडामेंल नर्सिंग लेब, प्रशासकीय कक्ष, प्राचार्य कक्ष के लिए नौ सौ से तेरह सौ पचास वर्गफीट जगह जरुरी होगी।

3 साल में भवन नहीं बनाया तो जब्त होगी बैंक गारंटी
संस्थान की मान्यता के लिए आवेदक संस्था के पास अब स्वयं का भवन जरुरी होगा। यदि किराए के अकादमिक भवन में नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान शुरु करना है तो पच्चीस लाख रुपए की बैंक गारंी के साथ यह शपथ पत्र भी देना होगा कि तीन साल में यदि स्वयं का अकादमिक भवन बनाने में असफल रहे तो संस्था द्वारा जमा की गई 25 लाख रुपए की बैंक गारंटी राजसात हो जाएगी और उसे आगामी वर्षो के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी। स्वयं के अकादमी भवन में तीस साल की लीज पर लिया भवन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर मान्य होगा और किराए के भवन के लिए तीन वर्ष का रजिस्टर्ड अनुबंध जरुरी होगा।

विशेषज्ञ सेवाएं ले सकेंगे
यदि किसी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए मापदंड की सारी विधाओं के लिए सुविधा नहीं हो तो अन्य अस्पताल से विधा विशेष के प्रशिक्षण के लिए सम्बद्धता ली जा सकेगी।

स्वीकृत सीट पर मापदंड
न्यूनतम सौ बिस्तरों के स्वयं के अथवा अनुबंधित चिकित्सालय पर जएनएम, बीएससी नर्सिंग के लिए तीस सीट और दो सौ बिस्तरों के अस्पताल पर साठ सीट तथा तीन सौ बिस्तरों के अस्पताल पर सौ सीटों की मंजूरी दी जाएगी।

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