खेल

महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर IPS अधिकारी को हुई जेल, मद्रास हाईकोर्ट ने सुनाई है सजा

बेंगलुरु
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार पुलिस अधिकारी को सजा सुना दी है। धोनी ने अधिकारी के खिलाफ कोर्ट की आवमानना से जुड़ी याचिका दाखिल की थी। दरअसल, यह मामला इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग के आरोपों से जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी धोनी मानहानि का मुकदमा दाखिल कर चुके हैं। धोनी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की कप्तानी करते हैं।

शुक्रवार को जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन की बेंच ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी संपत कुमार को 15 दिन कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले धोनी ने उच्च न्यायालय में जी मीडिया, कुमार और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। पूर्व क्रिकेटर ने आरोप लगाए थे कि ये दुर्भावनापूर्ण बयान और ऐसी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, जिसमे दावा किया जा रहा है कि वह 2013 में IPL में सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में शामिल थे।

न्यायमूर्ति सुंदर और न्यायमूर्ति मोहन की खंडपीठ ने सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया ताकि संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील दायर करने का मौका मिल सके। धोनी ने मांग की थी कि कुमार और अन्य प्रतिवादियों को इस मामले में उनके खिलाफ गलत बयान जारी करने या प्रकाशित करने से रोका जाए। खास बात है कि कुमार ने ही IPL सट्टेबाजी घोटाले की जांच की थी। हाईकोर्ट ने भी जी, कुमार और अन्य को धोनी के खिलाफ मानहानि के बयान देने से रोक दिया था।

अब क्या हुआ
इसके बाद जी और अन्य की तरफ से लिखित बयान दिए गए। ये बयान मानहानि के मुकदमे के जवाब में दिए गए थे। अब इन बयानों के बाद धोनी की ओर से आवेदन दिया गया कि कुमार ने अपने लिखित जवाबों में उनके खिलाफ मानहानि के बयान दिए हैं। साथ ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की मांग की।

 

Pradesh 24 News
       
   

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button