विदेश

कुलभूषण मामले में लागू नहीं होता पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला

कुलभूषण मामले में लागू नहीं होता पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला

इस्लामाबाद
 पाकिस्तान की जेल में बंद मौत की सजा पाए भारत के कुलभूषण जाधव पर वहां की सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होता। पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि सैन्य अधिकारियों को आम लोगों पर मुकदमा चलाने से रोकने संबंधी उच्चतम न्यायालय का फैसला भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव के मामले में लागू नहीं हो सकता, जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। शीर्ष अदालत ने 23 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए नौ मई की हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ सैन्य मुकदमे को अमान्य घोषित कर दिया था।

विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच से जब 53 वर्षीय जाधव के मामले पर इस फैसले के असर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे इस मामले में हमारी कानूनी टीम से पूछना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, यह अलग मसला है।

वहीं मुमताज जहरा ने आगे कहा कि यह एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो भारतीय नौसेना का सेवारत अधिकारी था। उन्होंने कहा कि कुलभूषण को जो सजा दी गई है, वह विदेशी एजेंट द्वारा की जाने वाले जासूसी से संबंधित पाकिस्तान के कानून के ही अनुरूप है और सही है। बता दें कि अप्रैल 2017 में कथित जासूसी और आतंक फैलाने के आरोप में जाधव को पाकिस्तानी सैन्य कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी।

अमेरिका ने तुर्किये, चीन और यूएई की कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध

वाशिंगटन
 यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की सहायता रोकने के लिए अमेरिका ने तुर्किये, चीन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की 130 कंपनियों और लोगों पर  प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने कहा है कि तुर्किये के नागरिक बर्क तुर्केन और उनकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

बर्क पर रूसी खुफिया विभाग से संबंध रखने का आरोप है। इसके अलावा चीन और संयुक्त अरब अमीरात की कई कंपनियों पर कथित तौर पर विमानन उपकरण और मशीनें आदि भेजने का आरोप है। इसलिए इनके खिलाफ भी प्रतिबंध लगाए गए हैं।

 

Pradesh 24 News
       
   

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button