सरकार ने पैन कार्ड-आधार कार्ड लिंक करने की डेडलाइन आगे बढ़ाई गई
नईदिल्ली
आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की डेडलाइन को सरकार ने आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 कर दी गई है। बता दें, पहले आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी। टैक्सपेयर्स 30 जून तक अब जुर्माना देकर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक कर पाएंगे।
5वीं बार बढ़ाई गई डेडलाइन
28 मार्च 2023 को सीबीडीटी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि टैक्सपेयर्स को और राहत देने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की तारीख अंतिम तारीख को 30 जून 2023 कर दी गई है। यह पांचवी बार है जब सीबीडीटी ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की लास्ट डेट में बदलाव किया है।
30 जून के बाद निष्क्रिय हो जाएगा पैन कार्ड
अगर टैक्सपेयर्स 30 जून 2023 तक अपने पैन और आधार को लिंक करने में नाकाम रहते हैं तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे। साथ ही, आप कई बैंकिंग सर्विसेज परफॉर्म या स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे।
कैसे चेक करें स्टेटस – (How To Check Aadhaar-Pan Link Status)
1- टैक्सपेयर्स स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले इस लिंक को ओपन करें – https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status
2- ऊपर दिए गए लिंक को ओपन करते ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आपके सामने जो वेब पेज ओपन होगा उसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड का डीटेल्स मांगा जाएगा। आपको सही जानकारी देनी होगी।
3- जानकारी सही भरने के बाद नीले कलर में “व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें।” (View Link Aadhaar Status)