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ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई को तैयार न्यायालय

नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) से जुड़े मुद्दों पर दाखिल एक याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। इसमें इसके मसौदा विधान के कुछ पहलुओं पर आपत्तियां भी शामिल हैं।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा की इन दलीलों पर संज्ञान लिया कि मामले में सुनवाई की जरूरत है। मेहरा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की थी।

पीठ ने मामले को सूची में ऊपर रखने की दलील को खारिज करते हुए कहा, ‘‘इसे अगली सुनवाई की तारीख से नहीं हटाया जाएगा।’’

मेहतरा ने कहा, ‘‘मामला अत्यावश्यक है और पिछले कुछ समय से इसमें सुनवाई नहीं हुई है।’’

शीर्ष अदालत ने नौ फरवरी को कहा था कि उसे एआईएफएफ से जुड़े मुद्दों का निस्तारण करना होगा। इनमें उसके मसौदा विधान पर मंजूरी से जुड़े विषय भी हैं।

पीठ ने इस मामले में अदालत की सहायता कर रहे न्यायमित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन से कहा था कि सभी हितधारकों के वकीलों के साथ बैठक करें और एआईएफएफ के मसौदा विधान पर प्रमुख आपत्तियों का पता लगाएं।

 

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