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October 1 से बदल जाएंगी ये पांच चीजें, पहले ही जान लेंगे तो बाद में नहीं होगी दिक्कत

नईदिल्ली

हम चाहे घर पर रहते हैं, स्कूल-कॉलेज जाते हैं या दफ्तर जाते हैं आदि। हर जगह पर कुछ न कुछ नियम कायदे बने होते हैं और कई बार इनमें बदलाव भी होता रहता है। ठीक इसी तरह सरकार भी कई तरह के नियम बदलती रहती है और कई नए नियमों को लागू करती रहती है। इसी कड़ी में 1 अक्तूबर 2023 से देश में कई बड़े वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं। ऐसे में इन बदलावों का असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि एक अक्तूबर से कौन-कौन से बदलाव होने जा रहे हैं।

होने जा रहे हैं ये बदलाव:-

पैन-आधार से जुड़ा नियम

    ध्यान दें कि अगर आप अक्तूबर से अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड जमा नहीं करवाते हैं, तो सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी एससीएसएस, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र यानी एनपीएस जैसी छोटी बचत योजनाओं के तहत बने खातों को निलंबित कर दिया जाएगा। इसलिए समय रहते इन दोनों दस्तावेजों को जमा करवा दें।

2 हजार का नोट बंद

    1 अक्तूबर 2023 से 2000 का नोट नहीं चलेगा, जिसका आदेश सरकार पहले ही दे चुकी है। ऐसे में आपके पास अगर ये नोट होगा, तो ये सिर्फ कागज का टुकड़ा होगा। आप इसे 30 सितंबर 2023 तक बैंक में जमा करवा सकते हैं।

जन्म प्रमाण पत्र

    हाल ही में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 काफी चर्चा में रहा, जो अब 1 अक्तूबर 2023 से लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए, डीएल बनवाने, मतदाता सूची तैयार करने, शादी का पंजीकरण करवाने समेत कई अन्य कामों के लिए जन्म प्रमाण पत्र एकल दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

टीसीएस का नया नियम

    1 अक्तूबर से टीसीएस का नियम भी लागू होने जा रहा है, जिसके चलते अगर आप एक अक्तूबर से विदेशी यात्रा करते हैं, तो इस पर 20 फीसदी टीसीएस यानी स्त्रोत पर कर संग्रह लागू होगा। साथ ही अगर आप दूसरे देश में कोई लेन-देन करते हैं, तो उस पर भी ये टीसीएस लागू होगा। अगर आप विदेशी स्टॉक में निवेश करते हैं, विदेश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं, अंतरराष्ट्रीय यात्रा करते हैं या फिर म्यूचुएल फंड में निवेश करते हैं, तो आपके लिए ये जरूरी है।

डीमेट खाते से जुड़ा नियम

  अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये जरूरी है कि 30 सितंबर 2023 तक अपने नॉमिनेशन करवा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके ये सभी खाते सेबी द्वारा फ्रीज कर दिए जाएंगे।

 

Pradesh 24 News
       
   

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