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दिल्ली दंगों के मामले में 9 लोगों को 7 साल की सजा

नई दिल्ली
 दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नौ लोगों को सात साल की कैद की सजा सुनाई, जिन्हें मार्च में 2020 के उत्तरी-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में दोषी ठहराया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने पाया कि मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद शोएब उर्फ छुटवा, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल और राशिद उर्फ मोनू के कृत्यों ने लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा की और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डाला।

न्यायाधीश ने कहा, ..इन सभी दोषियों को धारा 147/148/380/427/436 सहपठित धारा 149 आईपीसी के साथ-साथ धारा 188 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। उन्हें रात के दौरान आरोपों के खिलाफ दोषी ठहराया गया है। 24 फरवरी, 2020 और 25 फरवरी, 2020 के बीच चमन पार्क, शिव विहार, तिराहा रोड, दिल्ली में मध्यरात्रि 12 बजे से हस्तक्षेप करके वे सभी मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे और उनके अन्य सहयोगियों (अज्ञात) ने एक गैरकानूनी सभा की थी।

अदालत ने कहा कि जिसका उद्देश्य हिंदू समुदाय के व्यक्तियों के साथ-साथ उनकी संपत्तियों को अधिकतम नुकसान पहुंचाना था और हिंदू समुदाय के सदस्यों के मन में भय और असुरक्षा पैदा करना था और उपरोक्त दोषियों सहित इस भीड़ ने बर्बरता, चोरी की और हाउस नंबर ए-49ए में आग लगाकर उपद्रव किया। अदालत ने नौ दोषियों में से प्रत्येक पर 21,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है और कुल राशि में से 1.5 लाख रुपये शिकायतकर्ता/पीड़ित को मुआवजे के रूप में वितरित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा, सभी जुर्माना 431 सीआरपीसी के साथ धारा 421 के अनुसार वसूली योग्य होगा। अपराधी सीआरपीसी की धारा 428 के तहत लाभ के हकदार होंगे। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अदालत ने कहा : सांप्रदायिक दंगा वह खतरा है, जो हमारे देश के नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। सांप्रदायिक दंगों को सार्वजनिक अव्यवस्था के सबसे हिंसक रूपों में से एक माना जाता है जो समाज को प्रभावित करता है। इससे न केवल नुकसान होता है। जान-माल का नुकसान होता है, लेकिन सामाजिक ताने-बाने को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। सांप्रदायिक दंगों के दौरान मासूम आम लोग अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों में फंस जाते हैं, जिससे मानवाधिकारों का भी उल्लंघन होता है।

इस मामले में भी, अदालत ने कहा कि दोषी सांप्रदायिक दंगों में लिप्त थे, जिसका प्रभाव न केवल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक ही सीमित था, बल्कि इसने समाज में क्षेत्र की सीमा से परे लोगों की मानसिकता को भी प्रभावित किया।

इस प्रकार, इस मामले में दोषियों द्वारा किए गए अपराध का प्रभाव केवल शिकायतकर्ता को हुए नुकसान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके कृत्यों ने हमारे देश के सामाजिक ताने-बाने और अर्थव्यवस्था और स्थिरता पर गहरा निशान छोड़ा है। अदालत ने कहा कि कथित कृत्यों ने लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा की, जबकि समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डाला।

Pradesh 24 News
       
   

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