भोपालमध्यप्रदेश

15 साल पुराने वाहन के Re-registration कराने के लिए 5700 फीस तय

भोपाल

राजधानी में अब 15 साल पुराने वाहन मालिकों के लिए एक जरूरी खबर है। अगर आपका वाहन 15 साल या इससे ज्यादा पुराना होने के साथ सड़क पर चलने लायक है, तो इसका री-रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए फिटनेस चैक कराना जरूरी होगा, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। री-रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 5700 रुपए की फीस अदा करनी होगी।

इसके अलावा अन्य टैक्स देकर काम पूरा कराया जा सकता है। पुराने वाहन का री-रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर वाहन मालिक पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि कई लोग पैसे बचाने के चक्कर में पुराने वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं।

प्रदेश में लागू हो चुकी है स्क्रैप पॉलिसी
परिवहन विभाग के अनुसार राजधानी सहित पूरे प्रदेश में एक अप्रैल से स्क्रैप पॉलिसी लागू हो गई है। इसके चलते अब 15 साल पुराने वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आरटीओ पहुंच रहे हैं। इसी वजह से कमर्शियल वाहनों के साथ ही कुछ पुरानी प्राइवेट गाड़ियां भी फिटनेस ट्रैक पर देखी जाने लगी हैं।

वाहन मालिक चाहते हैं, यदि उनकी गाड़ी का री-रजिस्ट्रेशन न हो पाए, तो उसको स्क्रैप करने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर मिलने वाली ओवर आल करीब 25 फीसदी रियायत का फायदा मिल जाए।

Pradesh 24 News
       
   

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