छत्तीसगढराज्य

5-6 हजार किसान रोज करा रहे आधार कार्ड की एंट्री, किसान यदि धान बेचने आने में असमर्थ तो नॉमिनी केन्द्रों में धान बेच सकते हैं

बेमेतरा

पहले से पंजीकृत किसानों को धान बेचने हेतु इस वर्ष 2023-24 में धान पंजीयन के नॉमिनी नामांकन कर कैरी फारवर्ड करवाना अनिवार्य है क्योंकि धान बेचने हेतु आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाया जाएगा। यदि किसान धान बेचने के लिए नॉमिनी को नामांकित करना चाहते है तो उन्हें अपने नॉमिनी का आधार की जानकारी भी समिति में अनिवार्य रूप से अपडेट करानी होगी। इससे किसानों को यह फायदा होगा कि किसान यदि धान बेचने आने में असमर्थ है तो उसके द्वारा भरा गया नॉमिनी मंडियों या सहकारी समिति केन्द्रों में धान बेच सकते हैं। रोज 5000-6000 कृषकों के द्वारा आधार कार्ड नंबर की एंट्री कराई जा रही है

विगत वर्षों में धान विक्रय करने वाले किसानों का नॉमिनी जुड़वाना और आधार बायोमैट्रिक अनिवार्य किया गया है। इसके अभाव में कृषक धान नहीं बेच पाएंगे। उप संचालक कृषि श्री मोरध्वज डड़सेना ने सभी समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों से अपील की है कि अपने आधार कार्ड एवं नॉमिनी के आधार कार्ड नंबर की एंट्री सहकारी समितियों में शीघ्र ही कराये प् जिले की सभी सहकारी समितियों में आवेदन का प्रारूप उपलब्ध है प् उप संचालक कृषि ने किसानों से आग्रह किया है कि समय रहते पंजीयन करवा लें तथा अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। जिले में पंजीकृत किसानों की संख्या 1,52,113 है जिसके विरुद्ध 22840 कृषकों के द्वारा आधार कार्ड की एंट्री करा ली गयी है । प्रतिदिन 5000/6000 कृषकों के द्वारा आधार कार्ड नंबर की एंट्री कराई जा रही है ।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि धान उपार्जन विपणन वर्ष 2023-24 की प्रारंभिक तैयारियों में धान विक्रय हेतु किसान के वारिसान के पंजीयन, नवीन पंजीयन के कार्य या संशोधन के कार्य सहकारी समितियों से तथा पंजीकृत कृषक का निरस्तीकरणए कृषक की मृत्यु या भूमि पर मालिकाना अधिकार समाप्त होने या भूमि का डायवर्सन होने पर निरस्तीकरण की कार्यवाही तहसील कार्यालय से की जा रही है। धान विक्रय हेतु उपरोक्त कार्य की पूर्णता हेतु निकटतम सहकारी समितियों तथा तहसील कार्यालय से नामिनी फार्मए धान बेचने वाले किसान तथा नामिनीए दोनों के आधार की छायाप्रति,रकबा/ खसरा संशोधन की स्थिति में किसान का बी-1 तथा पी-।। की छायाप्रति सहित स्वयं अथवा आपके द्वारा नामांकित व्यक्ति के स्वप्रमाणित दस्तावेजों सहित संपर्क कर सकते है।

पहले से पंजीकृत किसानों को धान बेचने हेतु इस वर्ष 2023-24 में धान पंजीयन के नॉमिनी नामांकन कर कैरी फारवर्ड करवाना अनिवार्य है क्योंकि धान बेचने हेतु आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाया जाएगा। यदि किसान धान बेचने के लिए नॉमिनी को नामांकित करना चाहते है तो उन्हें अपने नॉमिनी का आधार की जानकारी भी समिति में अनिवार्य रूप से अपडेट करानी होगी। इससे किसानों को यह फायदा होगा कि किसान यदि धान बेचने आने में असमर्थ है तो उसके द्वारा भरा गया नॉमिनी मंडियों या सहकारी समिति केन्द्रों में धान बेच सकते हैं।

Pradesh 24 News
       
   

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button