उत्तरप्रदेशराज्य

अब गोरखपुर में खूंखार हुआ कुत्‍ता, घर के सामने खेल रहे आठ साल के बच्‍चे पर किया हमला; पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा

 गोरखपुर

गोरखपुर के ट्रांसपोर्टनगर में बुधवार शाम पिटबुल डॉग के हमले में दरवाजे पर खेल रहा आठ साल का एक बच्चा घायल हो गया। पिता की शिकायत पर कैंट थाना पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपित धमकी दे रहा है।

आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थानाक्षेत्र स्थित खरेला गांव निवासी रामअवतार मिश्र ट्रांसपोर्टनगर में किराए पर कमरा लेकर परिवार के साथ रहते हैं। कैंट थाना पुलिस को दी गई तहरीर में रामअवतार ने लिखा है कि पड़ोस में रहने वाले गौरव यादव ने अपने घर पिटबुल डॉग रखा है। बुधवार की शाम करीब चार बजे उनका आठ वर्षीय बेटा उत्कर्ष दरवाजे पर खेल रहा था। इसी दौरान गौरव ने उस पर पिटबुल डॉग छोड़ दिया, जिसने पीठ पर हमला कर दिया।

बच्चे की चीख सुनकर परिवार के लोग पहुंचे तो पिटबुल ने छोड़ा। शिकायत पर कैंट थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध पालतू पशु को लेकर लापरवाही बरतने और मानव जीवन को खतरे में डालने का मुकदमा दर्ज किया है।

कुत्ता पालने के नियम

1. कुत्ते को सार्वजनिक स्थान, गली, सड़क, पार्क के पास खुला न छोडे़ं

2. कुत्ते से लोगों को दिक्कत न होने पाए, हर साल लाइसेंस भी जरूरी

3. कुत्ते की जगह स्वच्छ, साफ होनी चाहिए। कहीं भी पाल सकते हैं

4. कुत्ते को जरूरी टीके लगवाने होंगे। कुत्ते के लिए लाइसेंस लेना होगा।

उप नगर आयुक्‍त संजय शुक्‍ल ने बताया कि नगर निगम द्वारा पालतू कुत्ते के लिए गाइड लाइन है। इसके लिए नगर निगम में पंजीकरण जरूरी है। निगम में 300 से अधिक पालतू कुत्तों का पंजीकरण है। पंजीकरण नहीं होता है, तो 5000 जुर्माने का प्रावधान है। पिटबुल के काटने का मामला संज्ञान में नहीं है।

 

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